गुवाहाटी, 7 जून: जोरहाट के जिला मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जिले के भीतर असम-नागालैंड सीमा के असम की तरफ पांच किलोमीटर के क्षेत्र में रात का कर्फ्यू लागू कर दिया है। जिलाधिकारी द्वारा सोमवार को जारी आदेश के अनुसार, इस अवधि के दौरान वाहनों और व्यक्तियों के आवागमन पर रोक लगाते हुए रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। कर्फ्यू लगाने का निर्णय जिला मजिस्ट्रेट को खुफिया शाखा और जिला पुलिस से प्राप्त सूचना पर आधारित है, जो संकेत देता है कि कुछ उग्रवादी संगठन जोरहाट जिले में परेशानी पैदा करने के इरादे से नागालैंड सीमा से राज्य में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक स्रोत रिपोर्ट ने हाल ही में उल्फा (आई) द्वारा नए स्वयंसेवकों की भर्ती का खुलासा किया है, जो पारगमन और अन्य गतिविधियों के लिए संभावित रूप से असम-नागालैंड सीमा क्षेत्रों का उपयोग कर सकते हैं।
गुवाहाटी, 7 जून: जोरहाट के जिला मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जिले के भीतर असम-नागालैंड सीमा के असम की तरफ पांच किलोमीटर के क्षेत्र में रात का कर्फ्यू लागू कर दिया है। जिलाधिकारी द्वारा सोमवार को जारी आदेश के अनुसार, इस अवधि के दौरान वाहनों और व्यक्तियों के आवागमन पर रोक लगाते हुए रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। कर्फ्यू लगाने का निर्णय जिला मजिस्ट्रेट को खुफिया शाखा और जिला पुलिस से प्राप्त सूचना पर आधारित है, जो संकेत देता है कि कुछ उग्रवादी संगठन जोरहाट जिले में परेशानी पैदा करने के इरादे से नागालैंड सीमा से राज्य में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक स्रोत रिपोर्ट ने हाल ही में उल्फा (आई) द्वारा नए स्वयंसेवकों की भर्ती का खुलासा किया है, जो पारगमन और अन्य गतिविधियों के लिए संभावित रूप से असम-नागालैंड सीमा क्षेत्रों का उपयोग कर सकते हैं।
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